
अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और अक्सर दिल्ली अपनी गाड़ी से जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी चालकों के लिए नया फरमान जारी किया है। इसके तहत अगर आप तीन बार से ज्यादा रस ड्राइविंग (लापरवाही से या असुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना) या शराब, ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यह कदम राजधानी की सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोकना और “आदतन उल्लंघन करने वाले” पर सख्ती करना है।
सड़क दुर्घटना तेजी से बढ़ी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सड़क दुर्घटना 1.38 लाख से बढ़कर 1.68 लाख से अधिक हो गई है। इसको देखते हुए यातायात पुलिस ने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर यातायात नियमों को आदतन उल्लंघनक करने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बता दें कि दिल्ली में 2021 में, 1,206 दुर्घटनाओं में 1,239 लोग मारे गए। 2024 में, 15 दिसंबर तक, यह संख्या 1,398 दुर्घटनाओं में 1,431 लोगों तक पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि 2021 में प्रतिदिन वाहन दुर्घटनाओं में औसतन तीन लोगों की मौत हुई और 2024 में यह संख्या बढ़कर प्रतिदिन चार हो गई।
मोटर वाहन अधिनियम में में संशोधन
1988 में लागू किए गए मोटर वाहन अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया, जिससे अधिकांश अपराधों के लिए जुर्माना राशि लगभग 100 रुपये से बढ़कर वर्तमान में 500- 20,000 रुपये हो गई है। हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा लिखे गए पत्र में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 और/या 185 का तीन या उससे अधिक बार उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। ये धाराएं खतरनाक ड्राइविंग से संबंधित हैं- जिसमें लाल बत्ती पार करना, गलत तरीके से ओवरटेक करना और ड्राइविंग करते समय फोन का इस्तेमाल करना जैसे अन्य अपराध शामिल हैं – इसके अलावा शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में ड्राइविंग करना भी शामिल है।
Author: Betul News Times
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